छत्तीसगढ़कवर्धा

छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संगठन के निवेदन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम ने चलाया गुड़ फैक्ट्री में विधिक साक्षरता जागरूकता अभियान

कवर्धा। सर्व विदित है कि कबीरधाम जिले में प्रतिवर्ष गुड़ फैक्ट्री में हजारों प्रवासी श्रमिकों के द्वारा गुड़ फैक्ट्री में कार्य कराया जाता है। जिसमें हजारों प्रवासी मजदूर राज्य के बाहर, जिले के बाहर एवं जिले के लोगों द्वारा गुड़ फैक्ट्री में मजदूरी किया जाता है। मजदूरों द्वारा अपने पूरे परिवार के साथ मजदूरी करने आते हैं। जिसमें नाबालिक बच्चों की भी उपस्थिति गुड़ फैक्ट्री में होती है। पूर्व में भी गुड़ फैक्ट्री में महिलाओं के साथ दुराचार एवं नाबालिक बालिकाओं के अपहरण जैसे गंभीर अपराध घटित हो चुके हैं। इसके रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संगठन के द्वारा बाल संरक्षण, प्रवासी मजदूरों के विधिक अधिकारों के लिए जन जागरूकता करने के लिए विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए माननीय अध्यक्ष एवं सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ को निवेदन किया गया था।

छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संगठन के निवेदन को संवेदनशीलता एवं गंभीरता पूर्वक लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के समस्त गुड़ फैक्ट्री में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश प्रसारित किया गया है।

 

जिसके परिपालन में जिले में चारों तरफ समस्त गुड़ फैक्ट्री में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर शुरू हो गए हैं। गुड़ फैक्ट्री के संचालकों में हड़कंप मचा है, सभी गुड़ फैक्ट्री द्वारा नाबालिक मजदूरों को छुपाने, मजदूरों को शुद्ध पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं, नियमित मजदूरी भुगतान, सुरक्षा उपकरण जैसे परिवर्तन तेजी से शुरू हो गया है।

यह पहली बार है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ठोस कार्रवाई एवं विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का असर है कि प्रवासी असंगठित मजदूरों को विधिक अधिकारों की जानकारी प्रदान किया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा, देखभाल एवं संरक्षण के लिए उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ते हुए पोषण, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ दिलाने प्रयास किया जा रहा है। गुड़ फैक्ट्री में पहली बार सूचना बोर्ड प्रदर्शित करने के लिए जानकारी दी जा रही है। इस अति संवेदनशील कार्यों एवं विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर रमन सिंह समाजसेवी द्वारा माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कोटि कोटि आभार एवं साधुवाद व्यक्त किया गया है। उन्होंने सभी गुड़ फैक्ट्री संचालक से अपील किया है कि किसी भी प्रकार से प्रवासी मजदूरों का शोषण न करें, बाल श्रम एक कानूनी अपराध है। बाल श्रमिकों से गुड़ फैक्ट्री में काम न करावे, उन्होंने कार्यरत मजदूरों के लिए शुद्ध पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा, नियमित मजदूरी भुगतान करने एवं अपराधिक घटनाओं से दूर रहने की अपील किया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संगठन जिले के समस्त गुड़ फैक्ट्री में निगरानी रखी हुई है। किसी भी प्रकार की अपराधिक कृत्य या बाल अधिकारों के हनन के मामले होने पर कठोर कार्रवाई करेगी।

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