
कवर्धा – भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संकल्प को गांव गांव में सफल बनाने के लिए भुवनेश्वर चंद्राकर जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा के मुख्य आतिथ्य में 21 दिसंबर को ग्राम मथानी कला के स्कूल परिसर में भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जन जागरूकता आयोजित किया गया। बाल अधिकार संगठन छत्तीसगढ़ के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सहयोगी संस्था ग्रामोदय ग्राम विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। क्षेत्र में पहली बार भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जन जागरूकता को आकर्षक एवं लोकप्रिय बनाने के लिए स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। जिसमें करमा, ददरिया, सुवा, पंथी, राऊत नाच, लोकरंग, लोककला, लोकगीत, संगीत, रंगोली के साथ बाल विवाह के दुष्प्रभावों को जागरूक करने वाले सराहनीय नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतीकरण किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भुवनेश्वर चंद्राकर जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा ने कहा कि समाज के हर वर्गों की तरक्की और विकास के लिए विष्णु का सुशासन एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बाल विवाह की कुरीतियों को खत्म करने, बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बाल विवाह की दुष्प्रभावों को अवगत कराया।
मुख्य अतिथि द्वारा सभी ग्रामीणों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संकल्प पत्र की शपथ दिलाया गया । बहुत सहज, सरल शब्दों से रोचक एवं ज्ञानवर्धक बाल विवाह रोकथाम की जानकारी देते हुए महतारी वंदन योजनाओं एवं सरकार की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान किया। इस अवसर पर ठा.रमन सिंह समाजसेवी प्रदेश अध्यक्ष – बाल अधिकार संगठन छत्तीसगढ़ ने संगठन के कार्यों और योगदान की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि संगठन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निस्वार्थ भाव से बाल संरक्षण, बाल अधिकारों की जनजागरण के लिए कार्यरत है। कार्यकम में पहुंचे थाना पिपरिया के पुलिस अधिकारियों एवं जिला न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालंटियर दिनदयाल कौशिक ने भी संबोधित करते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि जो कोई भी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की विवाह करता, करवाता या आयोजन में सहभागी होते हैं ऐसे विवाह को बाल विवाह कहा जाएगा। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। बाल विवाह में शामिल सभी पक्षों को 2 साल की जेल एवं 1 लाख रुपए तक की जुर्माना या दोनों हो सकता है। उन्होंने विधिक सहायता योजना की भी जानकारी दी। इसके साथ साथ बाल अधिकार संगठन के पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत मथानीकला के सरपंच साहेब दास भास्कर ने भी कार्यकम में संबोधित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह ग्राम धौराबंद एवं ग्राम मथानीकला में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की जागरूकता हेतू प्रभात फेरी भी निकाली गई। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने ग्राम पंचायत मथानीकला के विशिष्ट अतिथि ईश्वर साहू, चंद्रकुमार चंद्रवंशी, डॉ. शिव चंद्रवंशी, मीठालाल साहू, नारद चंद्रवंशी, चौता राम चंद्रवंशी, पुरन चंद्रवंशी, शिव निषाद, भरत चंद्रवंशी की गरिमामय उपस्थिति रही। आयोजन को सफल बनाने के लिए के.के. कश्यप संकुल समन्वयक, नौरंग जी प्रधानपाठक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, कृषि सखी, पशु सखी, रसोइया, कोटवार का सराहनीय योगदान रहा। बाल अधिकार संगठन छत्तीसगढ़ के प्रमुख पदाधिकारी पुनीत चंद्रवंशी, रामकुमार चंद्रवंशी, नारद यादव, पालेश यादव, दीपक यादव, हेमलाल यादव, मानस राम पटेल की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन चंद्रकांत यादव सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किया गया।