छत्तीसगढ़कवर्धा

बाल देखभाल एवं बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए किया गया जागरूकता कार्यक्रम

बच्चों को किया जा रहा बालश्रम और बाल विवाह रोकथाम एवं पॉक्सो कानून के प्रति जागरूक

कवर्धा – विगत दिवस 11 नवंबर 2024 को महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बाल अधिकार संगठन, छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर कला में मिशन वात्सल्य अंतर्गत किशोर न्याय बालकों का देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल अधिकार संगठन से माननीय श्री रमन सिंह समाजसेवी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। बच्चों को जागरूक करते हुए श्री रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देश एवं कार्यों के बारे में बच्चों को विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बच्चों को उत्साहित करते हुए अच्छी शिक्षा प्राप्त करने एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में राजाराम चंद्रवंशी बाल संरक्षण अधिकारी के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए दत्तक ग्रहण अभिकरण, शासकीय बाल गृह, बालक कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में उपस्थित महेश निर्मलकर ने चाईल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बाल श्रम, बाल विवाह रोकथाम के बारे में जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय कबीरधाम के पैरालीगल वालंटियर चंद्रकांत यादव के द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जो कोई भी लैंगिक अपराधों की घटना को छुपाते हैं, अनिवार्य सूचना नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किया जा सकता है। जिसे न्यूनतम 6 माह से लेकर 1 साल तक एवं जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इसी प्रकार मीडिया के संदर्भ में और मिथ्या कथन या शिकायत पर भी कार्यवाही होगी। कार्यक्रम विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं सहित विद्यालय के बच्चों की उपस्थिति रही।

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